फोटोः डीडी 1
कैप्शन : मासिक अपराध गोष्ठि
को सम्बोधित करते
एसएसपी।
थाना क्षेत्र में मिली
अवैध शराब तो
थाना प्रभारी पर
होगी कार्यवाही : एसएसपी
शराब की तस्करी
में लिप्त अभियुक्तो
पर गैंगस्टर एक्ट
के तहत कार्रवाई
करने के निर्देश
एसएसपी ने ली
मासिक अपराध गोष्ठि
संदीप गोयल/एस.के.एम.
न्यूज़ सर्विस
देहरादून। आज रात्रि
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण
मोहन जोशी ने
पुलिस कार्यालय देहरादून
में जनपद के
सभी राजपत्रित
अधिकारियों, थाना प्रभारियों
के साथ मासिक
अपराध गोष्ठी आयोजित
की। गोष्टी के
दौरान वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक ने उपस्थित
अधिकारियों को निर्देश
दिये किए यदि
किसी थाना क्षेत्र
में अवैध शराब,
चरस या स्मैक
बिक रही है
तो उस पर
तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित
करें, यदि उनके
द्वारा भेजी गयी
टीम द्वारा किसी
थाना क्षेत्र में
अवैध शराब, चरस,स्मैक पकड़ी जाती
है तो सम्बन्धित
थाना प्रभारी का
दायित्व निर्धारित करते हुये
आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
समस्त थाना प्रभारी
अपने अपने थाना
क्षेत्र में पूर्व
में शराब
तस्करी में लिप्त
व्यक्तियों का सत्यापन
कर नियमानुसार निरोधात्मक
कार्यवाही करना सुनिश्चित
करेगें। सभी थाना
प्रभारी अपने-अपने
थाना क्षेत्र में
अवैध शराब की
सूचना या कन्ट्रोल
रुम द्वारा अवैध
शराब बिकने की
सूचना प्राप्त होने
पर तत्काल
कार्यवाही करना सुनिश्चित
करें, साथ ही
अपने-अपने थाना
क्षेत्रो में शराब
तस्करो को चिन्हित
कर उनका वैरिफिकेशन
करते हुये उनके
विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही
करना सुनिश्चित करें।
अवैध शराब की
बिक्री, निर्माण, तस्करी, निकासी
पर प्रभावशाली कार्यवाही
करने हेतु 25 सितम्बर
से 31 अक्टूबर
तक अभियान चलाया
जायेगा। यदि कोई
पुलिस कर्मी यातायात
नियमों का पालन
नही करता है
तो उसके विरुद्ध
चालानी कार्यवाही करते हुये
ऐसे कर्मियो के
विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी
अमल में लायी
जायेगी। जनपद में
बढ़ती नशे की
प्रवृत्ति में अंकुश
लगाये जाने हेतु
स्कूल, कालेज, संस्थानों में
समय-समय पर
जागरुकता अभियान चलाना सुनिश्चित
करें। सड़क दुर्घटनाओ
में घायल व्यक्तियो
की सहायता करने
वाले व्यक्तियो का
कदापि उत्पीडन न
किया जाये, जो
व्यक्ति घायल की
मदद कर उसको
अस्पताल पहुचाता है, उससे
अनावश्यक सवाल न
पूछे जाये। थानों,
चौकियो, इकाईयो, कार्यालय, आवासों
तथा बैरिकों में
डेंगू की रोकथाम
हेतु साफ-सफाई
करायी जाये। साईबर
क्राईम से पीडित
व्यक्ति को थाने,
चौकियो द्वारा साईबर सैल
अथवा साईबर थाने
में जाँच के
नाम पर इधर-उधर भेजा
जा रहा है, जो
उचित नही है,
जिससे पीडित व्यक्ति
अनावश्यक परेशान होते है।
अतः निर्देशित किया
जाता है कि
साईबर क्राईम से
पीड़ित व्यक्ति का प्रार्थना
पत्र लेकर उसको
प्राप्ति देते हुये
तुरन्त व्हाट्स अप के
माध्यम से साईबर
सैल को शिकायत
का विवरण देते
विधिक निस्तारण कराना
सुनिश्चित करेगें। सभी थाना
प्रभारियों को निर्देशित
किया गया कि
अपने-अपने थाना
क्षेत्र में अस्थाई
अतिक्रमण के खिलाफ
तत्काल कार्रवाई करते हुए
उसे हटाये, जिसके
की यातायात व्यवस्था
में कोई व्यवधान
उत्पन्न न हो।
सभी थाना प्रभारी
अपने थाना क्षेत्रों
में आम जनमानस
को सीसीटीवी कैमरे
की महत्वता के
संबंध में जानकारी
देते हुए उन्हें
अधिक से अधिक
सीसीटीवी कैमरे लगवाने के
लिए प्रेरित करें,
साथ ही सीसीटीवी
कैमरो के लिए
स्थान चिन्हित करते
हुए इस बात
का ध्यान रखा
जाए कि किसी
घटना घटित होने
पर उक्त सीसीटीवी
कैमरे का इस्तेमाल
किया जा सके।
सभी थाना प्रभारियों
को निर्देशित किया
की यातायात नियमों
का उल्लंघन करने
वाले व्यक्तियों के
विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते
समय उनके साथ
शालीन व्यवहार किया
जाए, यदि जनता
के किसी व्यक्ति
द्वारा अभद्रता की जाती
है तो उसके
विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई
की जाए। थाना
में दर्ज होने
वाले महत्वपूर्ण अभियोग
की विवेचना को
साइंटिफिक तरीके से किया
जाए, इसके लिए
थाने पर सक्षम
अधिकारी, कर्मचारियों को चिन्हित
करते हुए उन्हें
इसमें शामिल किया
जाए। ऐसे अभियुक्त
जो बार-बार
शराब की तस्करी
में लिप्त रहते
हैं, या जिनका
नाम ऐसे कृत्यों
में प्रकाश में
आता है तो
उनके विरुद्ध गैंगस्टर
एक्ट के तहत
कार्रवाई की जाए।
मासिक अपराध गोष्ठी
के दौरान पुलिस
अधीक्षक नगर/ पुलिस
अधीक्षक ग्रामीण/ पुलिस अधीक्षक
यातायात/ पुलिस अधीक्षक संचार,
पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रशिक्षु
क्षेत्राधिकारी व थाना
प्रभारी उपस्थित रहे।
No comments:
Post a Comment